प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana?
भारत में असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे कामगारों को कई तरह से आर्थिक परेशानियां का सामना करना पड़ता है। इसी आर्थिक परेशानियां को दूर करने के लिये केन्द्रशासन के द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया है। जिसमें असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन दी जायेगी। जिन कामगारों की मासिक आय 15000 या उससे कम है उन्हे इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना को भारत सरकार द्वारा 1 फरवरी 2019 को पूरे देश में लागू किया गया था।
इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से ₹3000 महीने के हिसाब से पेंशन दी जाती है। जो कि साल के करीब ₹36,000 होते हैं। इस योजना के अंतर्गत कोई भी संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति जिसकी इनकम ₹15,000 महीने से कम है। वे इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि आप इससे जुड़ी सारी जानकारी जानना चाहते हो, जैसे की इस योजना का लाभ कौन नहीं उठा सकता। इसमें आवेदन के लिए कितनी आयु होना चाहिए। इसमें आवेदक को मासिक तौर पर कितना प्रीमियम देना होगा और साथ में जान होगी कि कौन से लाभार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसकी योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in/scheme/pmsym है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में रहने वाले कामगारों को बुढ़ापे में सहारा देना है। ताकि वह अपने बुढ़ापे को स्वाभिमान के साथ जी सके और किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। इस पेंशन की राशि का प्रयोग करके वह अपने खाने-पीने कपड़ों और दवाई इत्यादि की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आवेदन कौन नहीं कर सकता
इस योजना में निम्न व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकते आइए जानते हैं।
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जैसे संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति
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कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य
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राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य
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राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य
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आयकर का भुगतान करने वाले लोग
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आवेदन कौन कर सकता
आप जानें गईं कि इस योजना में कौन आवेदन कर सकते हैं-
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छोटे और सीमांत किसान
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भूमिहीन, खेतिहर, मजदूर, मछुआरे, पशुपालक चमड़े के कारीगर, सफाईकर्मी, घरेलू कामगार, सब्जी तथा फल विक्रेता, प्रवासी मजदूर आदि
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ईटा भट्टा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्य करने वाले।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिये आवश्यक दस्तावेज
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आधार कार्ड
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IFSC के साथ बचत बैंक खाता / जन धन खाता संख्या
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मोबाइल नंबर
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पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के पात्रता मानदण्ड
इस योजना के अंतर्गत आयु की बात करें तो जिन श्रमिकों की उम्र 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में हैं वे इसमें आवेदन कर सकते हैं। आय की बात करें तो जिनकी आय ₹15,000 महीना या इससे कम है वे भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की प्रीमियम
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत हम को अपनी उम्र के हिसाब से इसमें निवेश करना होगा। अगर कोई श्रमिक 18 साल का है तो उसे महीने के ₹55 का प्रीमियम जमा करना होगा। यदि कोई श्रमिक 40 साल की उम्र के हितों उन्हें हर महीने ₹200 का प्रीमियम जमा करना होगा इस योजना में आप ₹55 से लेकर ₹200 तक प्रति माह निवेश कर सकते हो ये प्रीमियम हम को 60 वर्ष की आयु तक जमा करते रहना होगा हमारी उम्र 60 साल की पूरी हो जाएगी उसके बाद हमे हर महीने ₹3000 की राशि पेंशन के तौर पर दी जाएगी यदि पेंशन पाने के दौरान लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन की 50 फीसदी धनराशि उसके जीवनसाथी को पेंशन के रूप में दी जाएगी। प्रीमियम गणना की सूची नीचे दी जा रही है।
प्रवेश आयु |
सेवानिवृत्ति आयु |
सदस्य का मासिक योगदान (रु.) |
केंद्र सरकार का मासिक योगदान (रु.) |
कुल मासिक योगदान (रु.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
(5)= (3)+(4) |
18 |
60 |
55 |
55 |
110 |
19 |
60 |
58 |
58 |
116 |
20 |
60 |
61 |
61 |
122 |
21 |
60 |
64 |
64 |
128 |
22 |
60 |
68 |
68 |
136 |
23 |
60 |
72 |
72 |
144 |
24 |
60 |
76 |
76 |
152 |
25 |
60 |
80 |
80 |
160 |
26 |
60 |
85 |
85 |
170 |
27 |
60 |
90 |
90 |
180 |
28 |
60 |
95 |
95 |
190 |
29 |
60 |
100 |
100 |
200 |
30 |
60 |
105 |
105 |
210 |
31 |
60 |
110 |
110 |
220 |
32 |
60 |
120 |
120 |
240 |
33 |
60 |
130 |
130 |
260 |
34 |
60 |
140 |
140 |
280 |
35 |
60 |
150 |
150 |
300 |
36 |
60 |
160 |
160 |
320 |
37 |
60 |
170 |
170 |
340 |
38 |
60 |
180 |
180 |
360 |
39 |
60 |
190 |
190 |
380 |
40 |
60 |
200 |
200 |
400 |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिये आवेदन कैसे करें।
स्टेप 1:
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिये पात्र कामगार व्यक्ति अपने निकटतम सीएसी केन्द्र पर जाना होगा।
स्टेप 2:
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में नामांकन करने के लिये निम्न दस्तावेज आवश्यक होते है-
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आधार कार्ड
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आईएफएससी कोड के साथ बचत खाता या जन धन खाता का विवरण (बैंक पासबुक या बैंक खाते के स्टेटमेंट)